RBI इस बैंक के ऊपर की बड़ी कार्रवाई, ग्राहक निकाल सकते हैं सिर्फ 50,000 रुपये, कहीं यह आपका बैंक तो नहीं?: आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय-समय पर बैंकों के लिए नियम और कानून लेकर आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों को कई तरह के निर्देश देते हैं और वह निर्देश को नहीं मानते हैं तो उन बैंकों पर कार्रवाई की जाती है। ऐसे में RBI ने एक बैंक के लिए बड़ा फैसला लिया है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोऑपरेटिव बैंक से पैसे निकालने के लिए लिमिट लगा दिया है, यानी किसी निवेशक का खाता इस बैंक में है तो वह अधिकतम 50,000 रुपये ही निकल सकते है। आरबीआई ने बेंगलूर के नेशनल कोऑपरेटिव बैंक को लेकर यह निगम लागू किया है। आरबीआई ने यह निर्णय बैंक के वित्तीय स्थिति को देखते हुए लिया है। नेशनल सहकारी बैंक की कर्नाटका की राजस्थानी बेंगलुरु में 13 ब्रांच मौजूद है।
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बैंक नहीं दे सकता है नया लोन है।
बेंगलुरु के नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक आरबीआई के के बिना कोई भी नया लोन जारी नहीं कर सकता है और ना ही कोई डिपॉजिट स्वीकार कर सकता है। आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर 24 जुलाई 2023 से 6 महीने की पीरियड तक का करो बाड़ी प्रतिबंध लगा दिया है, इसका मतलब बैंक 6 महीने तक पैसा जमा करने और देने का कोई भी काम नहीं कर सकता है।
फैसला में हो सकता है बदलाव।
अगर आने वाले समय में कोऑपरेटिव बैंक का हालत सुधरता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना फैसला बदल सकता है। आरबीआई अपने फैसले पर विचार कर सकता है। मई के महीने में कोऑपरेटिव बैंक ने कुछ नियम का उल्लंघन किया था जिसके बाद इस पर जुर्माना लगाया गया था। आरबीआई ने बताया कि बैंक सेविंग अकाउंट पर न्यूनतम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर अनुपात से ज्यादा खर्च वसूल रहा था और इसी कारण इस बैंक पर जुर्माना लगाया गया था।
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