सीनियर सिटीजन को क्या ITR फाइल करना जरूरी है? सरकार के बनाए हुए नियम जानिए।

सीनियर सिटीजन को क्या ITR फाइल करना जरूरी है? सरकार के बनाए हुए नियम जानिए।: इनकम टैक्स रिटर्न के द्वारा कोई भी टैक्स देने वाला व्यक्ति, कारोबारी अपनी आमदनी का ऐलान करता है। इसका मतलब है कि टैक्स देने वाले सरकार को यह बताते हैं कि 1 साल में उनकी कितनी इनकम हुई है और उनका कितना खर्च हुआ है। आयकर रिटर्न दाखिल करना इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत बहुत जरूरी है।

इसी कारण के चलते भारत में सीनियर सिटीजन को आइटीआर फाइल करने से छुट नहीं दिया जाता है। सीनियर सिटीजन जो भारतीय निवासी है, और जिंदगी टैक्सेबल इनकम एक तय सीमा से ज्यादा है तो उन्हें आईटीआर फाइल करना अनिवार्य होता है। देश में सुपर सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन को आइटीआर फाइल करना होता है।

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सुपर सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन कौन है?

एक व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, लेकिन पिछले साल यानी साल 2022 तक किसी भी समय 80 साल से कम आयु है, वैसे व्यक्ति को इनकम टैक्स के लिहाज से सीनियर सिटीजन माना जाता है। अगर बात किया जाए सुपर सीनियर सिटीजन की तो जिन लोगों का उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है उन्हें सुपर सीनियर सिटीजन के सूची मेंरखा जाता है।

आयकर अधिनियम 1961 वरिष्ठ नागरिकों या अति वरिष्ठ नागरिकों को आय का रिटर्न दाखिल करने का कोई छूट नहीं देता है। भारत में कोई भी उपस्थित व्यक्ति जो एक सीमा के ऊपर कमाई करता है उस के लिए आईटीआर भरना अनिवार्य रखा गया है।

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